UP: पीड़िता को 24 साल बाद मिला न्याय, भाजपा नेता को दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Bareilly News: बरेली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र विक्रम सिंह को दहेज हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. इसके बाद भाजपा ने भी उनको पद मुक्त कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला 24 वर्ष बाद सुनाया है.
Bareilly News: बरेली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र विक्रम सिंह को दहेज हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. इसके बाद भाजपा ने भी उनको पद मुक्त कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला 24 वर्ष बाद सुनाया है. मृतका के परिजनों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर मारने का आरोप लगाया था. मुकदमें की सुनवाई के दौरान आरोपी की मां और भाई की मौत हो गई. इसके साथ ही आरोपी ने दूसरी शादी कर ली. उससे दो बच्चे भी हैं
दरअसल, शहर के सुभाष नगर के गणेश नगर निवासी शैलेंद्र विक्रम सिंह भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं. उनकी पीलीभीत निवासी रामकुमार की बेटी बबीता के साथ वर्ष 1996 में हुई थी. मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि 4 जून 1998 को शैलेंद्र विक्रम सिंह ने अपनी मां और ममेरे भाई मनोज पाल के साथ मिलकर बबीता पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी. आरोपियों ने घटना की सूचना परिजनों को नहीं दी.
इलाज के दौरान 8 दिन बाद बबीता ने दम तोड़ दिया. इस मामले में सरकारी वकील राजेश्वरी गंगवार ने मुकदमें में 10 गवाहों को पेश किया.सुनवाई के दौरान शैलेंद्र की मां पुष्पा रानी और ममेरे भाई मनोज पाल की मौत हो गई. इस मुकदमें के दौरान ही शैलेंद्र ने दूसरी शादी कर ली. उनकी एक पुत्र और एक पुत्री भी हैं. इस मामले में 24 साल तक सुनवाई चली.
मृतका के पिता ने गवाहों को हतोउत्साहित करने के प्रयास के आरोप लगाया. मगर, अपर सेशन जज इफ्तेखार अहमद ख़ां ने शैलेंद्र विक्रम सिंह को जिम्मेदार ठहराया.उनको उम्र कैद की सजा के साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना भी डाला है. जुर्माने की धनराशि मुकदमें के खर्च के रूप में रामकुमार को दी जाएगी.भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष को उम्रकैद की सजा होने की जानकारी जैसे ही संगठन को मिली.उन्होंने शैलेंद्र विक्रम सिंह को पद मुक्त कर दिया है.
रिपोर्ट: मुहम्मद साजिद, बरेली
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By Sohit Kumar
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