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अलीगढ़ की दुकानों से 3 दिन में सिंगल यूज प्लास्टिक हटाने के निर्देश, ऐसा न करने पर होगी 5 साल की जेल

जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सिंगल यूज प्लास्टिक के एकत्रीकरण और रिसाइकल‍िंग एवं लगाए गये प्रतिबंंधों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये बैठक की गई.

Aligarh News: सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए अलीगढ़ डीएम ने सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक रखने वाले और बेचने वालों को आदेश जारी किया है कि वह 3 दिन के अंदर यानी 30 जून तक स्टॉक को हटा दें. वरना 5 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

स्टॉक हटाने के निर्देश

जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सिंगल यूज प्लास्टिक के एकत्रीकरण और रिसाइकल‍िंग एवं लगाए गये प्रतिबंंधों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये बैठक की गई. इसमें डीएम ने कहा कि पूर्व में ही सभी दुकानदारों एवं प्रतिष्ठानों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 30 जून तक मौजूदा स्टॉक को हटा देने के निर्देश दिए हैं. 1 जुलाई से सघन अभियान चलाया जाएगा. स्टॉक रखने वालों आपूर्तिकर्ताओं एवं वितरकों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटाने के निर्देश दिये गये. डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है. यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान विशेष प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उस पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 5 वर्ष की जेल एक लाख तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

29 जून से चलेगा जागरूकता अभियान

अलीगढ़ में 29 जून से 03 जुलाई तक 5 दिन तक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. जिसमें सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, प्रमुख बाजरों, बस स्टैण्ड व मॉल्स में भी व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ही शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. सभी एसडीएम को अपने-अपने निकाय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारियों के साथ दुकानदारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों के साथ बैठक कर सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूक करने को कहा गया है. सिंगल यूज प्लास्टिक, नाम से ही साफ है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है. इसे आसानी से डिस्पोज नहीं किया जा सकता है. साथ ही इन्हें रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता है.

रिपोर्ट : चमन शर्मा

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