पड़ोसी राज्यों से आनेवाले एंबुलेन्स पर राज्य सरकार के आदेश पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने लगायी रोक

Updated at : 14 May 2021 5:38 PM (IST)
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पड़ोसी राज्यों से आनेवाले एंबुलेन्स पर राज्य सरकार के आदेश पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने लगायी रोक

Telangana High Court, Telangana Government, Ambulance : हैदराबाद : तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों से आनेवाले केवल उन मरीजों के साथ एंबुलेन्स से आने की अनुमति होगी, जब उनका अस्पतालों के साथ टाई-अप हो.

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हैदराबाद : तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों से आनेवाले केवल उन मरीजों के साथ एंबुलेन्स से आने की अनुमति होगी, जब उनका अस्पतालों के साथ टाई-अप हो. अदालती आदेश के बाद दूसरे राज्यों से आनेवाले मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है.

देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान एक ओर जहां सभी लोग मिल कर कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जुटे हैं. वहीं, दूसरी ओर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर मरीजों के एंबुलेन्स की लंबी कतारें लग गयी हैं. आंध्र प्रदेश से आनेवाली एंबुलेन्स को तेलंगाना पुलिस ने सीमा पर ही रोक दिया है.

तेलंगाना हाई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी. अदालती आदेश के बाद तेलंगाना आनेवाले कोरोना संक्रमित मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है. मालूम हो कि इससे पहले सीमा पर पहुंचने के बाद तेलंगाना में प्रवेश नहीं देने पर कई एंबुलेन्स को लौटा दिया गया था.

तेलंगाना सरकार ने कहा था कि दूसरे राज्यों से सूबे में आनेवाले केवल उसी एंबुलेन्स को प्रवेश की अनुमति दी जायेगी, जिसके मरीजों का राज्य के अस्पतालों के साथ टाई-अप हो. इसके बाद दूसरे प्रदेश से आनेवाले एंबुलेन्स को राज्य की सीमा पर ही तेलंगाना पुलिस ने रोक दिया था.

बताया जाता है कि तेलंगाना सीमा के पंचलिंगला चेक पोस्ट पर राज्य में एंबुलेन्स के प्रवेश नहीं मिलने के कारण समय पर मरीज को इलाज नहीं मिलने पर दो मरीजों की मौत हो गयी है. कहा जा रहा है कि हैदराबाद और तेलंगाना के शहरों में ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी के कारण दूसरे राज्यों से आनेवाले एंबुलेन्स पर रोक लगा दी गयी थी.

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