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मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में मॉडल मुनमुन धामेचा जेल से रिहा, आर्यन खान के साथ 3 अक्टूबर को हुई थीं गिरफ्तार

Updated at : 31 Oct 2021 1:49 PM (IST)
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मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में मॉडल मुनमुन धामेचा जेल से रिहा, आर्यन खान के साथ 3 अक्टूबर को हुई थीं गिरफ्तार

मुंबई हाईकोर्ट से गुरुवार को जमानत मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर को अदालत से बेल ऑर्डर जारी किया गया था. इस आदेश में अदालत ने आर्यन खान, मर्चेंट और धामेचा की जमानत के लिए 14 शर्तें लगाई थीं.

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मुंबई : बॉलीवुड के बादशाह शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान के साथ मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार फैशन मॉडल मुनमुन धामेचा जमानत मिलने के बाद रविवार को भायखला लेडी जेल से बाहर आ गई हैं. मुनमुन धामेचा को बीते 3 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था. मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में बंबई हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन्हें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के साथ जमानत दी थी.

मुंबई हाईकोर्ट से गुरुवार को जमानत मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर को अदालत से बेल ऑर्डर जारी किया गया था. इस आदेश में अदालत ने आर्यन खान, मर्चेंट और धामेचा की जमानत के लिए 14 शर्तें लगाई थीं. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आर्यन खान और दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धामेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा. बांड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार देर शाम भायखला जेल के बाहर जमानत पेटी में धामेचा की रिहाई का आदेश डाला गया था.

मॉडल धामेचा के वकील अली काशिफ खान ने रविवार को कहा कि उन्हें सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है. अब हम एनसीबी के सामने एक अर्जी दायर करके उन्हें मध्य प्रदेश जाने की अनुमति देने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि वह मूल रूप से वहां की रहने वाली हैं. ड्रग्स मामले का दूसरा आरोपी अरबाज मर्चेंट को अभी रिहा नहीं किया गया है. वह अभी आर्थर रोड जेल में बंद है. मामले में गिरफ्तारी के बाद आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान शनिवार को घर लौट आए.

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हाईकोर्ट द्वारा तय शर्तों के अनुसार, आर्यन खान, मर्चेंट और धामेचा को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे. उन्हें हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक एनसीबी कार्यालय में मौजूदगी दर्ज कराने जाना होगा. गौरतलब है कि पिछले दो अक्टूबर को एनसीबी ने गोवा जा रहे क्रूज पर मुंबई के तट के पास छापा मारा था और वहां से मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया था.

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