चाईबासा : पैसे नहीं देने पर सास की दाउली से हत्या मामले में प्रधान व जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को दोषी दामाद कांडे देवगम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जराइकेला थानांतर्गत तोरमुंडा गांव निवासी लिपड़ी कुई की बेटी रूइटू तिरिया के बयान पर 11 दिसंबर 2013 को थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था़
दर्ज मामले के अनुसार आरोपी घर जमाई था. उसकी सास को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी. 9 दिसंबर 2013 की रात सभी लोग खाना कर सो रहे थे़ रात करीब तीन बजे आरोपी उठकर अपनी पत्नी रूइटू तिरिया के साथ मारपीट करने लगा़ वह अपने दो बच्चों को लेकर घर से भाग गयी़ इसके बाद आरोपी ने सास लिपड़ी तिरिया को दाउली से काट कर हत्या कर दी़