चाईबासा : मानकी मुंडा संघ की कोल्हान पोड़ाहाट केंद्रीय समिति ने सोमवार को मंगलाहाट परिसर के मानकी मुंडा विश्रामागार में आपात बैठक की. इसकी अध्यक्षता गोविंद पुरती ने की. इसमें मानकी, मुंडा व बुद्धिजीवी ने कहा जेबी तुबिद बतायें कि अनुसूचित क्षेत्र में लागू विधेयक का संशोधन, सरलीकरण व नया कानून बनाने की प्रक्रिया जनजातीय परामर्श परिषद से होना है या विधानसभा से. वर्तमान में पारित विधेयक को पूर्व में कैबिनेट की ओर से भेजा गया प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने क्यों खारिज किया था.
अनुसूचित क्षेत्र के विषय पर क्या गैर अनुसूचित क्षेत्र के प्रतिनिधि विचार कर सकते हैं. सीएनटी व एसपीटी एक्ट पर 26 प्रतिशत आदिवासी लाभांवित होंगे, तो क्या हम यह मान लें कि बाकी 74 प्रतिशत लोग विकसित हो चुके हैं. भू-अधिग्रहण अधिनियम 2016 लागू नहीं होता है तो सीएनटी एक्ट के नहीं होने पर भी जमीन अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है तो ईचा खड़कई डैम का इस अनुसूचित क्षेत्र में जबरन किया जाना क्या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है. मौके पर धनुर्गय देवगम, दूधनाथ तियू, गोविंद पूरती, अभिराम सिंह कुंटिया, सुनील देवगम, बिरसा देवगम, प्रभु देवगम, दलपत देवगम आदि उपस्थित थे.