चाईबासा : पत्थर से कुचल कर हत्या करने के मामले में सुनवायी कर जिला व अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने चक्रधरपुर निवासी साहिल, पोटका निवासी मो जाफर व मो सैफ तथा चाईबासा बड़ी बाजार निवासी पप्पू को दोषी ठहराया है.
अगली सुनवायी में आरोपियों के खिलाफ सजा मुकर्रर की जायेगी. पैसा लेन देन को लेकर 26.8.2011 की रात चक्रधरपुर बंगलाटांड निवासी आलमगीर (30) की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गयी थी.
शव को मंझारी थाना क्षेत्र के जांगीबुरू उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास से बरामद किया गया था. घरवालों व मृतक की पत्नी के बयान पर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों में दो मृतक के साले है.