नोवामुंडी : राज्य निर्वाचन आयुक्त के न्यायालय ने नोवामुंडी प्रखंड प्रमुख जीरेन सिंकु के खिलाफ पंसस द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया. एसडी शर्मा की अदालत ने प्रखंड प्रमुख जीरेन सिंकु को पद पर बने रहने का आदेश जारी किया है.
आठ मई को जारी निर्णय में यह बात सामने आयी कि प्रमुख को पद से हटाने के लिए पंसस द्वारा लगाये गये तीन आरोपों को साबित नहीं किया जा सका. इसके कारण अविश्वास प्रस्ताव के आरोप को निरस्त कर दिया गया है. प्रखंड प्रमुख जीरेन सिंकु ने अविश्वास प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयुक्त के न्यायालय में चुनौती दी थी.
इसमें नोवामुंडी बीडीओ अजय कुमार तिर्की व जगन्नाथपुर के एसडीओ जय किशोर प्रसाद को प्रतिवादी बनाया गया था. अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने की गलत प्रक्रिया को लेकर न्यायालय ने बीडीओ व एसडीओ को भी जमकर फटकार भी लगायी है. स्पष्ट कहा गया है कि पंसस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव में लगाये गये आरोपों के सत्यता की जांच के बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए था.
एक मार्च को प्रखंड प्रमुख जीरेन सिंकु के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था. इसमें 18 में से 17 पंसस ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किये था. मंगलवार को प्रखंड प्रमुख श्रीमती जीरेन सिंकु ने फैसले की कॉपी देने जब नोवामुंडी प्रखंड कार्यालय पहुंची तो बीडीओ कार्यालय को बंद पाया. भीतर प्रवेश करने पर उन्होंने चतुर्थवर्गीय कर्मचारी आदेशपाल को कार्यालय में ऊंगता हुआ पाया तो अपनी नाराजगी जतायी.