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रुगड़ू हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत याचिका हुई खारिज

चाईबासा : रुगड़ू अंगरिया हत्याकांड में सोमवार को पोड़ाहाट अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने दो आरोपी उमाकांत टोपनो और सिंगराई कोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी. दोनों आरोपी टोंटो थानांतर्गत बुंडू गांव के रहने वाले हैं. गोइलकेरा थानांतर्गत रायरोवा गांव के चारो अंगरिया के बयान पर 14 अक्तूबर 2010 को थाने […]

चाईबासा : रुगड़ू अंगरिया हत्याकांड में सोमवार को पोड़ाहाट अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने दो आरोपी उमाकांत टोपनो और सिंगराई कोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी.

दोनों आरोपी टोंटो थानांतर्गत बुंडू गांव के रहने वाले हैं. गोइलकेरा थानांतर्गत रायरोवा गांव के चारो अंगरिया के बयान पर 14 अक्तूबर 2010 को थाने में मामला दर्ज हुआ था. बताया गया है कि 13 अक्तूबर को छोटा भाई रुगड़ू अंगरिया के साथ दोनों गोइलकेरा बाजार गये थे. बाजार में रावड़िया टोपनो, उमाकांत टोपनो, सिंगराई कोड़ा समेत अन्य 8-10 ने दोनों भाई को घेर लिया.
पैसे देने की मांग की. रुगड़ू ने रावड़िया टोपनो को एक सौ रुपये दे दिया. इसके बाद सिंगराई टोपनो ने चारो अंगरिया से पैसा मांगा. इनकार करने पर सभी दोनों भाइयों को बंधक बनाकर रेलवे लाइन की ओर घसीटते हुए ले गये. रेलवे लाइन के किनारे आरोपी रावड़िया टोपनो ने तलवार से रुगड़ू अंगरिया की गर्दन काट दी. इसके बाद सभी वहां से भाग गये.

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