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एमआरपी से अधिक पर शराब बेचा, तो होगी कार्रवाई

चाईबासा : सरकारी खुदरा उत्पाद (शराब) दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक पर शराब बिक्री का मामला आने पर आरोपी सेल्समैन पर कार्रवाई होगी. उनके खिलाफ एफआइआर की जायेगी. वहीं मैन पावर का बहाली करने वाली कंपनी पर भी कार्रवाई होगी. उक्त बातें उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने कहीं. वे गुरुवार को उत्पाद विभाग पश्चिमी […]

चाईबासा : सरकारी खुदरा उत्पाद (शराब) दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक पर शराब बिक्री का मामला आने पर आरोपी सेल्समैन पर कार्रवाई होगी. उनके खिलाफ एफआइआर की जायेगी. वहीं मैन पावर का बहाली करने वाली कंपनी पर भी कार्रवाई होगी. उक्त बातें उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने कहीं. वे गुरुवार को उत्पाद विभाग पश्चिमी सिंहभूम की ओर से चाईबासा स्थित उत्पाद डिपो में नये सेल्समैन के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे.

उन्होंने मास्टर ट्रेनर के साथ मिलकर सेल्समैन को शराब ब्रिकी का तरीका बताया. कहा गया कि जिले में शराब दुकानों की संख्या घटी है. इस कारण दुकानों में भीड़ रहेगी. ग्राहकों को तुरंत उनकी मांग के मुताबिक शराब उपलब्ध कराना है. लाइन में आने वालों को ही शराब दें.

निर्धारित समय पर दुकान खोले व बंद करें
उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि सरकार की ओर से निर्धारित समय पर दुकान खोले व बंद करें. शहरी क्षेत्र में दोपहर एक बजे से चार बजे व शाम पांच बजे से रात दस बजे तक कड़ाई से पालन करें. ग्रामीण क्षेत्र में दोपहर 12 से रात आठ बजे तक दुकान खोलें. प्रशिक्षण में 30 से अधिक सेल्समैन उपस्थित थे.

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