छेड़खानी करने के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 May 2017 10:23 AM

विज्ञापन

सिमडेगा : प्रधान जिला जज विजय कुमार शर्मा की अदालत ने महिला के साथ छेड़खानी करने एवं उसके साथ अभद्र व्यवहार करने के चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. जानकारी के मुताबिक, कोचेडेगा निवासी नरगिस फातिमा 10 फरवरी 2017 को दिन के लगभग दो बजे बछड़े को पकड़ने घर से बाहर निकली थी. […]

विज्ञापन

सिमडेगा : प्रधान जिला जज विजय कुमार शर्मा की अदालत ने महिला के साथ छेड़खानी करने एवं उसके साथ अभद्र व्यवहार करने के चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. जानकारी के मुताबिक, कोचेडेगा निवासी नरगिस फातिमा 10 फरवरी 2017 को दिन के लगभग दो बजे बछड़े को पकड़ने घर से बाहर निकली थी. इसी क्रम में घर के निकट ही ताश खेल रहे पंकज टोप्पो, सतीश टोप्पो, सज्जाद खान एवं सलमान खान से उसके साथ छेड़खानी करते हुए अभद्र व्यवहार किया.

यहां तक के उसके घर में घुस कर उसके साथ मारपीट भी की. इस संबंध में नरगिस फातिमा ने मामला दर्ज कराया था. मामले के लेकर उक्त चारों आरोपियों ने जमानत के लिए आवेदन दिया था, जिसकी सुनवाई करते हुए प्रधान जिला जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी. सरकारी पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola