Seraikela Kharsawan News : चौका : हत्या के दोषी को आजीवन कारावास व 20 हजार का जुर्माना

Published by : AKASH Updated At : 30 Jan 2026 12:09 AM

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हाइवा खड़ा करने को लेकर हुआ था विवाद

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चांडिल.

चौका क्षेत्र के धुनाबुरु निवासी नारायण सिंह सरदार उर्फ हबलू को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सचिंद्रनाथ सिन्हा की अदालत ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. यह फैसला वादी सुखराम सिंह सरदार के बयान पर दर्ज किये मामले में सुनाया गया. घटना 25 मई 2020 की शाम करीब 7 बजे घटी.

मालूम हो कि सुखराम सिंह सरदार घर के बाहर खटिया पर लेटे थे, जबकि उनकी पत्नी सुकुरमनी बेटे को खाना देने मुनुकानाली स्कूल जा रही थी. तभी उन्होंने देखा कि पड़ोसी नारायण सिंह सरदार और उनका लड़का घर के पास हड़िया पी रहे थे. उसके साले ने अपना हाइवा हमारी जमीन पर खड़ा किया था. इसे लेकर विवाद हुआ. इसी गुस्से में नारायण ने सुकुरमनी पर फरसा से हमला कर दिया. चिल्लाहट सुनकर सुखराम पहुंचे तो नारायण फरसा लिए खड़ा था और उन्हें देखकर वहां से भाग गया. सुकुरमनी की आधी गर्दन कट चुकी थी. इलाज के लिए ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गयी. अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों की गवाही पेश की. पुलिस ने फरसा जब्त कर एफएसएल परीक्षण के लिए भेजा. जिसकी रिपोर्ट को अदालत में प्रदर्शित किया गया.

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