10 हजार से 2.5 लाख रु मिलेगी मुआवजा राशि

Updated at : 15 Apr 2017 11:47 PM (IST)
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10 हजार से 2.5 लाख रु मिलेगी मुआवजा राशि

जंगली जानवरों से क्षति पर मुआवजा राशि तय सरायकेला : जंगली जानवरों से फसल समेत जानमाल की क्षति होने पर वन विभाग ने मुआवजा की राशि तय कर दी है. फसल व जानमाल की क्षति पर अब पीड़ित को 10 हजार रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक मुआवजा दी जायेगी. जानकारी देते हुए रेंजर […]

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जंगली जानवरों से क्षति पर मुआवजा राशि तय

सरायकेला : जंगली जानवरों से फसल समेत जानमाल की क्षति होने पर वन विभाग ने मुआवजा की राशि तय कर दी है. फसल व जानमाल की क्षति पर अब पीड़ित को 10 हजार रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक मुआवजा दी जायेगी.
जानकारी देते हुए रेंजर सुरेश प्रसाद ने बताया कि हाथी द्वारा मनुष्य की मृत्यु होने पर (18 वर्ष से अधिक उम्र) मृतक के परिजनों को 2.5 लाख रुपये, 18 वर्ष से कम उम्र में परिजन को 1.5 लाख रुपये, स्थायी रूप से अपंग होने पर 1.5 लाख रुपये, आंशिक घायल होने पर 50 हजार रुपये, पक्का मकान के पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर 75 हजार रुपये, बगैर क्षत के पक्का मकान के क्षतिग्रस्त होने पर 50 हजार रुपये व कच्चा मकान के क्षतिग्रस्त होने पर 30 हजार रुपये मुआवजा राशि दी जायेगी.
पक्का मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर 15 हजार रुपये व कच्चा मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर 7500 रुपये दिया जायेगा. जंगली जानवरों द्वारा भैंस, गाय व बैल की मरने पर 10 हजार रुपये व बछड़े या बाछी की मृत्यु होने पर तीन हजार रुपये मुआवजा राशि दी जायेगी. जबकि फसल का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 10 हजार रुपये मिलेंगे.
23.93 लाख रुपये की अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता:
रेंजर श्री प्रसाद ने बताया कि जिले में जंगली हाथियों द्वारा क्षति के अनुरूप पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए प्राप्त आवंटन से 23.93 लाख रुपये अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में हाथी के हमले से छह लोगों की मौत जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हाथियों ने 19 कच्चा मकान को पूर्ण रूप से तथा 49 मकान को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त किया है. इसके अलावा 221 हेक्टेयर के फसल का भी नुकसान हुआ है.
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