सरायकेला : नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी महेंद्र महतो (54) को जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय कुमार की अदालत ने भादवि की धारा 376(2) व पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी है. आर्थिक दंड नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह कारावास की सजा सुनायी है. मामला जुलाई 2016 का है. मामले में संबंधित स्कूल की वार्डेन ने चौका थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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सरायकेला : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद
सरायकेला : नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी महेंद्र महतो (54) को जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय कुमार की अदालत ने भादवि की धारा 376(2) व पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी है. आर्थिक दंड नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह कारावास की […]
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