साहिबगंज : समय पर सूचना नहीं देने पर सूचना आयोग ने दो अलग-अलग मामले में सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने वाले शोभनपुरभट्ठा निवासी लक्ष्मण यादव को 55 हजार जुर्माना विभाग की ओर से देने का निर्देश दिया गया है. एक मामले में 30 हजार का बैंक ड्राफ्ट मिल गया है. दूसरे मामले में 25 हजार भुततान नहीं हो पाया है.
लक्ष्मण यादव ने झारखंड राज्य सूचना आयोग व डीसी को आवेदन देकर सूचना दे दी थी. बताया कि 2010 में अंचल कार्यालय से दो बिंदु पर सूचना मांगी गयी थी. अंचल कार्यालय से 30 हजार रुपये बतौर हर्जाना सूचना मांगने वाले लक्ष्मण यादव को तत्कालीन अंचल अधिकारी के वेतन से 15 हजार रुपये की कटौती कर भुगतान करने का आदेश दिया था. जबकि वही दूसरी ओर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा भी 30 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.