भाई की हत्या मामले में आरोपित को उम्र कैद

Updated at : 11 Jan 2017 2:17 AM (IST)
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भाई की हत्या मामले में आरोपित को उम्र कैद

10 हजार रुपये जुर्माना भी लगा आठ अप्रैल 2009 को थाना में प्राथमिकी दर्ज साहिबगंज : सगे भाई की हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबचन सिंह ने मंगलवार को बरहेट थाना अंतर्गत सनमनी पहाड़ के आरोपित रामा पहाड़िया उर्फ रामा मालतो को सुकदेव मालतो की हत्या का दोषी पाकर उसे उम्र कैद […]

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10 हजार रुपये जुर्माना भी लगा

आठ अप्रैल 2009 को थाना में प्राथमिकी दर्ज
साहिबगंज : सगे भाई की हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबचन सिंह ने मंगलवार को बरहेट थाना अंतर्गत सनमनी पहाड़ के आरोपित रामा पहाड़िया उर्फ रामा मालतो को सुकदेव मालतो की हत्या का दोषी पाकर उसे उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत में रामा पहाड़िया उर्फ रामा मालतो को 10 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया है. जुर्माना की राशि नही देने पर अदालत में रामा पहाड़िया उर्फ रामा मालतो को तीन महीने का साधारण सजा भी सुनायी है.
बरहेट थाना अंतर्गत सुकदेव मालतो की हत्या को लेकर उसकी बहन मरियम मालतो ने 8 अप्रैल 2009 को थाना में अपने ही भाई रामा पहाड़िया उर्फ रामा मालतो के विरुद्ध सुकदेव मालतो की हत्या को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराकर रामा पहाड़‍िया उर्फ रामा मालतो को आरोपी बनायी है. घटना के दो दिन पूर्व मरियम मालतो पाकुड़ से अपने भाइयों से मिलने सनमनी पहाड़ आयी थी.
घटना का कारण मरियम ने प्राथमिकी में बतायी कि रामा पहाड़िया उर्फ रामा मालतो ने संयुक्त बेल को पेड से बेल को सात अप्रैल 2009 को सुकदेव मालतो के विरोध के बावजूद भी तोड़कर उसे 8 अप्रैल 2009 को बरहड़वा जाकर बेच दिया और जब रामा पहाड़िया उर्फ रामा मालतो उसी दिन घर वापस आया तो उसका भाई सुकदेव मालतो ने उसे कहा कि घर में बच्चा है तथा उसमें मेरा भी हिस्सा था तो इतने में ही रामा पहाड़िया उर्फ रामा मालतो ने शाम सात बजे सनमनी पहाड़ के नीचे चुनकुरिया जहां सुकदेव मालतो था अपने घर से लाठी लाकर उसके सिर पर मार दिया जिससे सुकदेव मालतो की मौत हो गयी. इस हत्या मामले में अभियोजन पक्ष के पीके मिश्रा एवं बचाव पक्ष के कुलेंदु प्रसाद ने अदालत में गवाहों का परिक्षण व प्रति परीक्षण कराया तदोपरांत न्यायालय ने रामा पहाड़िया उर्फ रामा को अपने भाई सुकदेव पहाड़िया की हत्या में दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनायी है.
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