साहिबगंज : पुलिस लाइन मध्य विद्यालय में मंगलवार को बाल अधिकार पोक्सो कानून, बाल श्रम व बाल विवाह पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें मजिस्ट्रेट आभाष वर्मा ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भादवि की धारा 82 के अनुसार सात वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपराधी नहीं माना जाता है.
दूसरी ओर सदस्य किशोर न्याय बोर्ड शिव शंकर दुबे ने कहा कि बाल श्रम कानून, बाल विवाह, बाल व्यापार व पोक्सो एक्ट एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर प्रकाश डाला. कार्यक्रम में आभाष वर्मा प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड शिव शंकर दुबे, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, रमेश श्रीवास्तव, रंजन सिंह, अशोक सिंह एवं कई अभिभावक एवं अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित थे.