संवाददाता, साहिबगंजजिले के बालू घाटों से चोरी छिपे बालू का उठाव किया जा रहा है. जबकि प्रशासन का आदेश है कि बगैर निलामी के बालू घाटों से बालू का उठाव नहीं किया जा सकता है. लेकिन कहीं ना कहीं मिलीभगत कर माफिया इस कारोबार को चला रहे हैं. जबकि बता दें कि ये सभी घाट प्रशासन की नजर में है. लेकिन इस अवैध कारोबार पर रोक नहीं लगाया जा सका है. जिले के 16 घाट है जहां गाड़ी जाने की जगह मिली वहीं से बालू का उठाव शुरू हो जाता है. ऐसे में सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है. सरकार की दोहरी नीतिझारखंड सरकार की दोहरी नीति देखिये. एक तरफ बगैर नीलामी के चल रहे बालू घाट को सरकार अवैध मान रही है. दूसरी तरफ सरकारी के विकास कार्यों में कार्यरत एजेंसी के संवेदक बालू, पत्थर, ईंट के इस्तेमाल के बाद उसकी रॉयल्टी खनन विभाग में जमा करते हैं. सवाल यह कि एक तरफ सरकार बालू के उठाव को अवैध मानती है दूसरी तरफ उसके विरुद्ध राशि लेकर उसे कानूनी तौर पर वैध मान लेती है.पंचायत को मिलेगी 80 फीसद रॉयल्टी : सरकार की नयी व्यवस्था के तहत खनन विभाग संबंधित घाट की नीलामी की 80 फीसद राशि पंचायत को दे देगी. 20 फीसद ही विभाग को जायेगा. देखना यह कि आखिर कब तक पंचायत को अधिकार व नीलामी का आदेश ऊपर से आता है.24 को होगी बंदोबस्ती24 फरवरी को बंदोबस्ती की तिथि रखी गयी है. तब तक अभियान चलाकर बालू के उठाव को रोका जा रहा है. घाट की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है. जल्द ही बंदोबस्ती भी कर दी जायेगी. यदि 24 को जिन घाटों की बंदोबस्ती नहीं होती है तो 27 फरवरी को की जायेगी.फेंकू राम, जिला खनन पदाधिकरी.——————————-
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ओके :::: बालू घाटों पर हो रहा अवैध रूप से उठाव
संवाददाता, साहिबगंजजिले के बालू घाटों से चोरी छिपे बालू का उठाव किया जा रहा है. जबकि प्रशासन का आदेश है कि बगैर निलामी के बालू घाटों से बालू का उठाव नहीं किया जा सकता है. लेकिन कहीं ना कहीं मिलीभगत कर माफिया इस कारोबार को चला रहे हैं. जबकि बता दें कि ये सभी घाट […]
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