Shravani Mela 2020 : देवघर में श्रावणी मेला को लेकर सीएम हेमंत के इंकार के बाद अब निगाहें झारखंड हाईकोर्ट पर

Shravani Mela 2020 : देवघर के बाबाधाम में श्रावणी मेला (Shravani mela) के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ना कहने के बाद अब लोगों की निगाहें झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand high court) के फैसले पर टिक गयी है. शुक्रवार यानी 3 जुलाई, 2020 को देवघर के श्रावणी मेला को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है. बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रावणी मेला को स्थगित करने की बात कही है.
Shravani Mela 2020 : रांची : देवघर के बाबाधाम में श्रावणी मेला (Shravani mela) के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ना कहने के बाद अब लोगों की निगाहें झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand high court) के फैसले पर टिक गयी है. शुक्रवार यानी 3 जुलाई, 2020 को देवघर के श्रावणी मेला को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है. बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रावणी मेला को स्थगित करने की बात कही है.
बुधवार (1 जुलाई, 2020) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया कि कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus infection) के कारण इस साल देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा. इसके लिए मुख्यमंत्री ने बाबा भोलेनाथ से क्षमा भी मांगी है. रांची के झारखंड मंत्रालय में देवघर पंडा धर्मरक्षिणी सभा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस दिशा में पहल करने की मांग की थी. साथ ही बाबा मंदिर बंद रहने से हो रही परेशानियों से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया था.
श्रावणी मेला के स्थगित करने के राज्य सरकार के निर्णय पर आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है. गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है. दुमका में श्री दुबे ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना फैसला देकर कोर्ट की अवमानना की है.
मालूम हो कि श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इस पर गत 30 जून, 2020 को हाईकोर्ट ने प्रार्थी, राज्य सरकार और बाबा मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के जवाब सुनने के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. अब शुक्रवार यानी 3 जुलाई, 2020 को फैसला आनेवाला है.
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर हेमंत सरकार की उच्चस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जारी अंतिम आदेश के मुताबिक 31 जुलाई, 2020 तक राज्य में किसी भी धार्मिक स्थल पर सार्वजनिक पूजा या मेला के आयोजन की अनुमति नहीं है.
Posted By : Samir ranjan.
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