court news : दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 20 Sep 2024 12:26 AM
दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
वरीय संवाददाता, रांची. अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म मामले में दोषी करार बिनोद राम को 10 साल की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इस दौरान सहायक लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने बिनोद राम को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की. बिनोद एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के ओबरिया नायक टोला का रहनेवाला है. उसने 26 मार्च 2020 को घटना को अंजाम दिया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जब युवती धान कुटाने मिल गयी थी, तब युवक उसे बहला-फुलसा कर तालाब के किनारे लीची बागान की ओर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. उसने धमकी दी कि घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से हाथ धोना पड़ेगा. पीड़िता के पिता को इस घटना की जानकारी तीन दिन बाद 29 मार्च को हुई. इसके बाद पीड़िता ने युवक के खिलाफ एयरपोर्ट थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस ने आरोपी को 31 मार्च 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










