34.1 C
Ranchi
Friday, March 29, 2024

BREAKING NEWS

Trending Tags:

रांची सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई को, वादों के निबटारे के लिए 35 हजार को नोटिस, ये है तैयारी

राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, विवाहोत्तर प्रताड़ना के वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चोक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले समेत अन्य वादों का निबटारा किया जाएगा.

रांची : झालसा के निर्देश पर न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष के मार्गदर्शन पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 मई को रांची व्यवहार न्यायालय (रांची सिविल कोर्ट) में होना है. लोक अदालत की प्री-काउंसेलिंग 12 मई को समाप्त हो गयी. लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायिक दण्डाधिकारियों के लिए 23 बेंच का गठन किया गया है. कार्यकारी दण्डाधिकारियों के लिए 19 बेंच का गठन किया गया है. रेलवे न्यायालय में प्ली बारगेनिंग का विशेष कैंप लगाया गया. इसमें रेलवे कोर्ट के 150 मामलों को चिन्हित किया गया है.

राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, विवाहोत्तर प्रताड़ना के वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चोक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है. पूर्व में ही लोक अदालत के सफल संचालन के लिए न्यायिक दण्डाधिकारी, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, पुलिस प्रशासन एवं अन्य मुख्य स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकें की जा चुकी हैं.

व्यवहार न्यायालय, रांची के न्यायिक दंडाधिकारियों की ओर से लगभग 35,000 नोटिस वादकारियों को भेजा जा चुका है, ताकि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निष्पादन किया जा सके. आज शुक्रवार को रेलवे न्यायालय, रांची में प्ली बारगेनिंग का विशेष कैंप का आयोजन किया गया. इस कैंप में डालसा सचिव राकेश रंजन, रेलवे न्यायिक दण्डाधिकारी अक्षय शर्मा, एडीआरएम ऑपरेशन, मनीष कुमार, एएससी मुरी अजय शंकर, संजय कुमार, एसीएम हटिया समेत रेलवे न्यायालय के पीपी, एपीपी, कर्मचारी एवं अधिवक्ता उपस्थित थे. इसमें रेलवे कोर्ट के 150 मामलों को चिन्हित किया गया है.

You May Like

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

अन्य खबरें