चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने को लेकर सुनवाई, CBI ने दायर की है याचिका

Updated:
विज्ञापन

इससे पूर्व सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता पीएएस पति ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी लालू प्रसाद व सुबीर भट्टाचार्य की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा.

विज्ञापन

झारखंड हाइकोर्ट ने चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सहित अन्य की सजा बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर आंशिक सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ ने ऑफिस को निर्देश दिया कि वह जांच कर लें कि मामले की सुनवाई किस बेंच में होगी.

आपके शहर में

विज्ञापन

उसके बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाये. इससे पूर्व सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता पीएएस पति ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी लालू प्रसाद व सुबीर भट्टाचार्य की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सीबीआइ की ओर से याचिका दायर की गयी है.

सीबीआइ ने चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित लालू प्रसाद सहित छह सजायाफ्ताओं की सजा बढ़ाने की मांग की है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद, बेक जूलियस सहित छह सजायाफ्ता को तीन से छह साल की सजा सुनायी है. सीबीआइ ने अधिकतम सजा देने की मांग की है. लालू प्रसाद को इस मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिली है. उन्हें सात साल तक की सजा मिलनी चाहिए. छह में से दो सजायाफ्ताओं का निधन हो चुका है.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola