रांची : हाइकोर्ट के जज अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुना तथा सीबीआइ को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. दो जुलाई तक जवाब देने को कहा गया. साथ ही कहा कि इस दाैरान प्रार्थियों के खिलाफ किसी प्रकार का उत्पीड़क कार्रवाई नहीं की जाये. प्रार्थियों की अोर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बताया कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है. उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है. उन्होंने अग्रिम जमानत देने का आग्रह किया. प्रार्थी गीतांजलि सिंह, नलिनी कांत मिश्र ने अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008-2009 में जेपीएससी ने व्याख्याता नियुक्ति की थी. इस मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था. बाद में मामले की जांच सीबीआइ को साैंपी गयी. सीबीआइ ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट दायर कर दी है.
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जेपीएससी लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में मांगा जवाब
हाइकोर्ट के जज अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुना तथा सीबीआइ को जवाब दायर करने का निर्देश दिया.
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