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झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

Updated at : 05 Jul 2023 1:19 PM (IST)
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झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने अभिषेक झा को अग्रिम जमानत दे दी है. बता दें कि अभिषेक झा झारखंड कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति हैं.

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Jharkhand News:  झारखंड कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दरअसल, बुधवार को अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने अभिषेक झा को अग्रिम जमानत दे दी है और उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

बता दें कि इससे पहले कई बार कोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अभिषेक झा ने अग्रिम जमानत के लिए पहले झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. मालूम हो कि ईडी मनरेगा घोटाले और मनी लांड्रिंग मामले में पूजा सिंघल और उनके पति आरोपी हैं. अग्रिम जमानत पिछली सुनवाई के दौरान अभिषेक के अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि वह कारोबारी है. उनकी बेटी बीमार है. बेटी की देखभाल के लिए अग्रिम जमानत दी जाए. इस पर अदालत ने कहा था कि प्रार्थी पर गंभीर आरोप हैं. कोर्ट ने कहा कि इनकी पत्नी पूजा सिंघल को बीमार बच्ची की देखभाल के लिए दो बार जमानत दी गयी है. फिलहाल, कोर्ट ने अभिषेक झा जमानत दे दी है.

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Nutan kumari

लेखक के बारे में

By Nutan kumari

Digital and Broadcast Journalist. Having more than 4 years of experience in the field of media industry. Specialist in Hindi Content Writing & Editing.

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