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चारा घोटाला : 36 अभियुक्तों की सजा पर फैसला आज, डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है मामला

इसके पहले 28 अगस्त इस मामले में सुनवाई हुई थी. मामले में 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. उनमें से 35 आरोपियों को रिहा कर दिया गया था,

सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में एक सितंबर को चारा घोटाला के 27 साल पुराने और अंतिम मामले (कांड संख्या आरसी 48 ए/96) के 36 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर सुनवाई हाेगी. मामला डोरंडा कोषागार से 36़ 59 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है.

इसके पहले 28 अगस्त इस मामले में सुनवाई हुई थी. मामले में 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. उनमें से 35 आरोपियों को रिहा कर दिया गया था, जबकि 53 अभियुक्तों को दो से तीन साल की सजा सुनायी गयी थी. निचली अदालत ने उन्हें बेल दे दिया था, अब वे हाइकोर्ट में अपील करेंगे. मामले में सीबीआइ की ओर से विशेष लोक अभियोजक रविशंकर पैरवी कर रहे है़ं

जिनकी सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई :

नित्यानंद कुमार सिंह, डॉ जुनुल भेंगराज, डॉ कृष्ण मोहन प्रसाद, डॉ राधा रमण सहाय, डॉ गौरी शंकर प्रसाद, डॉ रवींद्र कुमार सिंह, डॉ फणीन्द्र कुमार त्रिपाठी, महेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अशोक कुमार यादव, रामनंदन सिंह, बिजेश्वरी प्रसाद सिन्हा,.

अजय कुमार सिन्हा, राजन मेहता, रवि नंदन कुमार सिन्हा, राजेंद्र कुमार हरित, अनिल कुमार, त्रिपाठी मोहन प्रसाद, दयानंद प्रसाद कश्यप, शरद कुमार, सुरेश दुबे, मो सईद, मो तौहिद, संजय कुमार, रामा शंकर सिंह, उमेश दुबे, अरुण कुमार वर्मा, अजीत कुमार वर्मा, सुशील कुमार सिन्हा, जगमोहन लाल कक्कड़, श्याम नंदन सिन्हा, मोहिन्दर सिंह बेदी, प्रदीप कुमार चौधरी, सत्येंद्र कुमार मेहरा, मदन मोहन पाठक, प्रदीप वशिष्ठ.

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