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रिनपास नियुक्ति घोटाला : हेमलाल, राजेंद्र त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रांची: एसीबी के विशेष न्यायाधीश आशुतोष दुबे की अदालत ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुरमू अौर राजेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व स्वास्थ्य सचिव बीके त्रिपाठी, रिनपास के पूर्व प्रभारी निदेशक डॉ अमूल रंजन सिंह, डॉ एके नाग, डॉ सुभाष सोरेन, डॉ पवन कुमार सिंह व दिवाकर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. इन […]

रांची: एसीबी के विशेष न्यायाधीश आशुतोष दुबे की अदालत ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुरमू अौर राजेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व स्वास्थ्य सचिव बीके त्रिपाठी, रिनपास के पूर्व प्रभारी निदेशक डॉ अमूल रंजन सिंह, डॉ एके नाग, डॉ सुभाष सोरेन, डॉ पवन कुमार सिंह व दिवाकर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

इन सभी पर रिनपास में नियम विरुद्ध नियुक्ति करने और वित्तीय अनियमितता में शामिल होने का आरोप है. एसीबी के विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद की गयी जांच में आरोप को सही पाया गया था. निगरानी थाने में मामला दर्ज (कांड सं 62/16 दिनांक 07/09/16 दर्ज) किया गया था.

क्या है मामला : एके गुप्ता ने बताया : रिनपास में डॉ अमूल रंजन की नियुक्ति सीनियर क्लिनिकल साइकॉलॉजिस्ट के पद पर की गयी थी. यह गैर शैक्षणिक पद था. आरोप था कि नियमों की अनदेखी कर उनकी नियुक्ति की गयी. इसके लिए एमसीआइ की अर्हता भी पूरी नहीं की गयी. डॉ अमूल रंजन के साक्षात्कार बोर्ड में डॉ केआर बनर्जी थे. दोनों एक-दूसरे के पूर्व परिचित थे और पहले एक ही संस्थान में काम कर चुके थे. दोनों का दिल्ली का आवासीय पता भी एक ही था. उन्होंने बताया : डॉ अमूल के इंटरव्यू अौर नियुक्ति पत्र दिल्ली में डॉ केआर बनर्जी के आवासीय पते पर ही भेजे गये थे. यही नहीं, आरोप है कि नियुक्ति के बाद अमूल रंजन को गलत तरीके से प्रोन्नति भी दी गयी. डॉ अमूल रंजन पर अपने लोगों की नियम विरुद्ध नियुक्ति कराने अौर वित्तीय अनियमितता के भी आरोप लगे हैं. उन्हें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुरमू के पत्र पर प्रभारी निदेशक बनाया गया था. मामले में एक अन्य पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व स्वास्थ्य सचिव बीके त्रिपाठी पर भी आरोप लगे हैं.

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