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परीक्षा में फेल होनेवाले सरकारी डॉक्टरों का पीजी में नामांकन नहीं

रांची : प्रतियोगिता परीक्षा में फेल होनेवाले सरकारी डॉक्टरों का अब पीजी(एमएस,एमडी) में नामांकन नहीं हो सकेगा. परीक्षा नियंत्रक के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने इससे संबंधित नियम में यह संशोधन किया है. पहले फेल होनेवाले सरकारी डॉक्टरों को 10-30 प्रतिशत अतिरिक्त नंबर देकर नामांकन करा दिया जाता था. राज्य सरकार ने चिकित्सा व्यवस्था को […]

रांची : प्रतियोगिता परीक्षा में फेल होनेवाले सरकारी डॉक्टरों का अब पीजी(एमएस,एमडी) में नामांकन नहीं हो सकेगा. परीक्षा नियंत्रक के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने इससे संबंधित नियम में यह संशोधन किया है. पहले फेल होनेवाले सरकारी डॉक्टरों को 10-30 प्रतिशत अतिरिक्त नंबर देकर नामांकन करा दिया जाता था.
राज्य सरकार ने चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पीजी की सीटों में अपने डॉक्टरों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की है. राज्य में यह व्यवस्था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पीजी मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 200 में किया गये संशोधन के आलोक में की गयी थी. इसके साथ ही सरकार ने पीजी में नामांकन के लिए अतिरिक्त नंबर(प्रोत्साहन अंक) देने की नीति निर्धारित की थी. इसके तहत राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों मे तीन साल तक काम कर चुके डॉक्टरों को 10-30 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंक दिये जाते थे.
एमसीआइ के रेगुलेशन की गलत व्याख्या करते हुए नामांकन के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में फेल होनेवाले सरकारी डॉक्टरों को अतिरिक्त अंक देकर परीक्षा में सफल घोषित कर दिया जाता था. झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा नियंत्रक दिलीप झा ने एमसीआइ रेगुलेशन की व्याख्या में हुई इस गड़बड़ी को पकड़ने के बाद सरकार के पत्र लिखा. उन्होंने एमसीआइ रेगुलेशन की व्याख्या करते हुए यह लिखा कि एमसीआइ रेगुलेशन में परीक्षा में सफल घोषित होने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित कियेगये हैं. इसके तहत पीजी में नामांकन के लिए आयोजित परीक्षा में पास करने के लिए कम-से-कम 50 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है.
एससीएसटी और ओबीसी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में पास करने के लिए न्यूनतम अंक 40 निर्धारित है. अतिरिक्त या प्रोत्साहन अंक देने का प्रावधान प्रतियोगिता परीक्षा में नयूनतम अंक लाकर पास होने के बाद मेरिट लिस्ट बनाना के क्रम में दिया जा सकता है. परीक्षा पास कराने के लिए नहीं. परीक्षा नियंत्रक एमसीआइ रेगुलेशन की व्याख्या पर विचार-विमर्श करने के बाद सरकार ने इस स्वीकार कर लिया है. साथ ही परीक्षा पास कराने के लिए अतिरिक्त अंक देने के प्रावधान को समाप्त कर दिया है.

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