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झारखंड कैबिनेट का फैसला : निविदा समिति से मेयर बाहर अब नगर आयुक्त होंगे अध्यक्ष

रांची : राज्य सरकार ने नगरपालिका लेखा व वित्त नियमावली में संशोधन किया है. पहले से गठित निविदा समिति में बदलाव किया है. इससे अब नगर निगम में मेयर निविदा समिति की अध्यक्ष की भूमिका में नहीं रहेंगे. नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति ही क्रय व निविदा के मामलों पर फैसला करेगी. बुधवार […]

रांची : राज्य सरकार ने नगरपालिका लेखा व वित्त नियमावली में संशोधन किया है. पहले से गठित निविदा समिति में बदलाव किया है. इससे अब नगर निगम में मेयर निविदा समिति की अध्यक्ष की भूमिका में नहीं रहेंगे. नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति ही क्रय व निविदा के मामलों पर फैसला करेगी. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नगर विकास विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग गयी. संशोधन में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका की प्रोक्योरमेंट समिति में कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, संबंधित विभाग के प्रतिनिधि और वित्त एवं लेखा विभाग के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे. संशोधन के बाद अब रांची, धनबाद और देवघर नगर निगम में गठित प्रोक्योरमेंट समिति के अध्यक्ष मेयर के बदले नगर आयुक्त होंगे. मुख्य अभियंता इस समिति के अतिरिक्त सदस्य होंगे.
यह समिति एक सप्ताह में निविदाओं का निबटारा करेगी. तीन से अधिक दिन तक राजपत्रित अवकाश होने की स्थिति में निविदा को निबटाने की अधिकतम समय सीमा 15 दिन की होगी. स्थानीय निकाय में गठित की जानेवाली प्रोक्योरमेंट समिति में संबंधित निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी समिति की अध्यक्षता करेंगे. इनके लिए भी निविदा निबटाने की समय सीमा उपरोक्त ही रहेगी. मुख्यालय स्तर पर निदेशक नागरीय प्रशासन की अध्यक्षता में गठित प्रोक्योरमेंट समिति रहेगी. यह समित 15 दिन के अंदर निविदाओं का निबटारा करेगी. निर्धारित समय सीमा में निविदा का निबटारा नहीं होने पर विभागीय निविदा समित इसका निस्तारण करेगी.
मुख्यालय स्तर परनिदेशक नागरीय प्रशासन ही अध्यक्ष होंगे
नगर निगमों की समिति 10 करोड़ तक की निविदा निबटा सकेगी, अधिक होने पर मुख्यालय स्तर पर निबटारा.स्थानीय निकायों की समिति एक से पांच करोड़ तक की निविदा निबटा सकेगी
मुख्यलाय स्तर पर निगम को छोड़ कर पांच करोड़ से अधिक की निविदा का निबटारा होगा
क्यों बदला गया नियम
संशोधन का मुख्य कारण स्थानीय निकायों में मेयर/अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रोक्योरमेंट समिति पर पार्षदों व जनता के अनावश्यक दबाव के कारण निविदा निबटाने में होनेवाली देरी को दूर करना बताया गया है.
पहले क्या था
नगरपालिका लेखा व वित्त नियमावली के नियम 78 में पहले यह प्रावधान था कि स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति ही एक करोड़ रुपये की निविदा का निबटारा करेगी.
निविदाओं के निबटारे का समय तय
नगर निगम : प्रोक्योरमेंट समिति के अध्यक्ष नगर आयुक्त होंगे. समिति एक सप्ताह में निविदाओं का निबटारा करेगी
स्थानीय निकाय : कार्यपालक पदाधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे. समिति एक सप्ताह में निविदाओं का निबटारा करेगी

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