यानी सांसद व विधायक जिस रोड या नाली अथवा अन्य कार्य की अनुशंसा करेंगे, उसके लिए निकाय राशि आवंटित करेगा. इसके अलावा निकायों की 70 फीसदी राशि बोर्ड की बैठक में प्राप्त अनुशंसाओं पर खर्च होगी. वहीं 10 फीसदी राशि मेयर या अध्यक्ष की अनुशंसा पर खर्च होगी.पांच फीसदी राशि डिप्टी मेयर की अनुशंसा पर खर्च होगी. शेष पांच फीसदी राशि नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी या विशेष पदाधिकारी की अनुशंसा पर खर्च होगी.
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निकायों की आय की 10% राशि सांसद व विधायक की अनुशंसा पर खर्च होगी
रांची : शहरी निकायों की आय कहां और किसकी अनुशंसा पर खर्च होगी, नगर विकास विभाग ने यह तय कर दिया है. इसकी अधिसूचना भी जारी होने की प्रक्रिया में है. शहरी निकायों को विभिन्न मदों में मिलने वाली राशि का 10 फीसदी हिस्सा स्थानीय सांसदों और विधायकों की अनुशंसा पर खर्च होगा. यानी सांसद […]
रांची : शहरी निकायों की आय कहां और किसकी अनुशंसा पर खर्च होगी, नगर विकास विभाग ने यह तय कर दिया है. इसकी अधिसूचना भी जारी होने की प्रक्रिया में है. शहरी निकायों को विभिन्न मदों में मिलने वाली राशि का 10 फीसदी हिस्सा स्थानीय सांसदों और विधायकों की अनुशंसा पर खर्च होगा.
विभाग के अनुसार बजटीय राशि निकाय और वार्ड स्तर पर एक खास अनुपात में खर्च होगी. नाली के निर्माण में 40 व 60 फीसदी के अनुपात में राशि खर्च की जायेगी. सड़क निर्माण पर 60-40 के अनुपात में राशि खर्च होगी. नागरिक सुविधाओं पर 80 और 20 के अनुपात में राशि खर्च होगी. यानी निकाय 80 फीसदी राशि खर्च करेगा. वहीं 20 फीसदी राशि वार्ड को खर्च करना होगा. यह वार्ड को आवंटित राशि से खर्च होगी. यदि किसी वार्ड को आवंटित राशि खर्च नहीं हो पाती है, तो बोर्ड की अनुशंसा पर इस राशि को अन्य वार्डों में स्थानांतरित किया जा सकेगा.
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