Advertisement
प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति: नियमावली में फिर बदलाव की तैयारी, तीन बार नियुक्ति और आठ बार बदली गयी नियमावली
रांची: प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में फिर बदलाव की तैयारी चल रही है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में नौवीं बार बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है. राज्य में पिछली शिक्षक नियुक्ति नियमावली वर्ष 2012 में बनायी गयी थी. वर्ष 2015 में इसमें संशोधन किया गया था. अब एक […]
रांची: प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में फिर बदलाव की तैयारी चल रही है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में नौवीं बार बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है. राज्य में पिछली शिक्षक नियुक्ति नियमावली वर्ष 2012 में बनायी गयी थी. वर्ष 2015 में इसमें संशोधन किया गया था. अब एक बार फिर नयी नियुक्ति नियमावली बनायी जा रही है.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है. राज्य गठन के बाद से अब तक आठ बार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा चुका है, जबकि तीन बार शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है. राज्य गठन के बाद पहली बार वर्ष 2002 में झारखंड में शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनायी गयी. राज्य गठन के बाद औसतन प्रति दो वर्ष पर नियमावली में बदलाव हुआ है. 17 वर्ष में राज्य में अब तक प्राथमिक व मध्य विद्यालय में मात्र 27 हजार स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है. वर्ष 2004 में लगभग दस हजार व 2008 में 491 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी. इसके बाद वर्ष 2014 में शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2016 तक चली. इसमें दो चरण में लगभग 16 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की गयी.
अब नहीं होगी सीधी नियुक्ति : शिक्षक नियुक्ति नियामवली 2012 में बदलाव किया जा रहा है. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में सफल अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति नहीं होगी. उन्हें परीक्षा देनी होगी. नयी नियमावली के तहत प्राथमिक व मध्य विद्यालय में भी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जायेगी. परीक्षा की जिम्मेदारी एसएससी या जैक को दी जा सकती है. नियुक्ति परीक्षा राज्यस्तरीय होगी. अलग-अलग जिले के लिए एक साथ आवेदन जमा लिये जायेंगे. जिलों का मेरिट लिस्ट भी अलग होगा. अभ्यर्थी जिस जिले के लिए आवेदन जमा करेंगे, नियुक्ति उसी जिले में होगी. सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा निदेशालय द्वारा जिलों को भेजी जायेगी.
तीन जिला के डीएसइ पर हुई थी कार्रवाई
प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली सबसे पहले 29 जून 2002 को बनी. वर्ष 2002 व 2009 में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में दो बदलाव हुए. अंतिम नियमावली पांच सितंबर 2012 को जारी की गयी थी, इसमें मेधा अंक के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई. इसमें कई जिलों में गड़बड़ी की शिकायत सामने अायी. तीन जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक को निलंबित किया गया. कुछ जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है. फरजी प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी नियुक्त हो गये. इन सभी गड़बड़ियों को देखते हुए विभाग ने अब फिर नियमावली में बदलाव का निर्णय लिया है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement