रांची नगर निगम अब अपने क्षेत्र में होनेवाले जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र खुद जारी करेगा. इसके एवज में लोगों से शुल्क के रूप में केवल एक रुपये लिये जायेंगे. राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में रांची नगर निगम ने प्रमाण पत्र बनाने का काम मंगलवार से शुरू कर दिया है.
रांची: जैप-आइटी ने सात जनवरी को प्रज्ञा केंद्राें से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने पर रोक लगा दी थी. उसके बाद सरकार के दिशा-निर्देश पर नयी व्यवस्था लागू कर दी गयी है. इसके तहत अब लोगों को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रांची नगर निगम भवन में स्थित काउंटर पर आवेदन जमा करना होगा. इसके लिए नया काउंटर उसी जगह खोला जायेगा, जहां पूर्व में प्रज्ञा केंद्र था. प्रज्ञा केंद्र से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम बंद होने के बाद नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने निगम भवन में स्थित प्रज्ञा केंद्र को हटाने का नोटिस प्रज्ञा केंद्र संचालक को दिया है. पत्र में नगर आयुक्त ने लिखा है कि एक सप्ताह के अंदर प्रज्ञा केंद्र अपने स्थल को छोड़ दें.
सीआरएस सॉफ्वेयर से बनेंगे प्रमाण पत्र : पूर्व में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम ई-डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर से किया जाता था. अब यह काम सीआरएस (सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) से किया जायेगा. नये सॉफ्टवेयर से बनाये जानेवाले इन प्रमाण पत्रों के लिए नया फॉर्म भी जारी कर दिया गया है. यह पूर्व में प्रज्ञा केंद्राें द्वारा जारी किये जानेवाले फॉर्म से काफी अासान है. इस फॉर्म को अब कोई भी व्यक्ति अासानी से भर सकता है.
डिप्टी रजिस्ट्रार को भी दी गयी चेतावनी : नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने निगम के डिप्टी रजिस्ट्रार विश्वंभर भगत को भी नोटिस जारी कर चेतावनी दिया है कि वे ठीक ढंग से कार्य करें. कार्यालय अवधि में टेबल छोड़ कर इधर-उधर घूमने से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम बाधित होता है. ज्ञात हो कि जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में रजिस्ट्रार की भूमिका सबसे अहम होती है.
नयी व्यवस्था में ऐसे जारी होंगे प्रमाण पत्र
अाप अपने बच्चे के जन्म के 30 दिन तक आवेदन को सीधे निगम के जन्म-मृत्यु वाले काउंटर में जमा कर सकते हैं. एक बार आवेदन जमा होने के एक माह के अंदर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा. अगर बच्चे के जन्म के एक महीने तक आपने आवेदन नहीं दिया, तो अापको आवेदन के साथ शपथ पत्र और पार्षद का हस्ताक्षरित पत्र देना होगा. ऐसे आवेदनों की सबसे पहले एसडीओ कार्यालय में ले जाकर गवाही करानी होगी. उसके बाद आप इसे निगम के काउंटर में जमा कर सकते हैं. ऐसे आवेदनों के निष्पादन के लिए भी एक माह की समय सीमा निर्धारित की गयी है.