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सड़क पर कचरा फेंका तो भरना होगा जुर्माना

रांची: राजधानी रांची को स्वच्छ बनाये रखने के लिए नगर विकास विभाग मार्शलों की नियुक्ति करेगा. मार्शल के पास यह अधिकार होगा कि वह शहर में गंदगी फैलानेवालों को चिह्नित कर अॉन द स्पॉट जुर्माना वसूलेंगे. पहले चरण में रांची के अलग-अलग हिस्सों में 20 मार्शल तैनात किये जायेंगे. इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली […]

रांची: राजधानी रांची को स्वच्छ बनाये रखने के लिए नगर विकास विभाग मार्शलों की नियुक्ति करेगा. मार्शल के पास यह अधिकार होगा कि वह शहर में गंदगी फैलानेवालों को चिह्नित कर अॉन द स्पॉट जुर्माना वसूलेंगे. पहले चरण में रांची के अलग-अलग हिस्सों में 20 मार्शल तैनात किये जायेंगे. इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.अगली कड़ी में अन्य शहरों में भी मार्शलों को तैनात किया जायेगा.

नगर विकास विभाग द्वारा सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थलों पर पेशाब किये जाने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. ऐसा करने पर सौ रुपये का आर्थिक दंड देना होगा. वहीं सड़कों पर, खाली जमीन पर मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊंट, गधा, घोड़े, सूअर जैसे पालतू जानवरों द्वारा गंदगी फैलाने पर उसके पालक को देना होगा 500 रुपये का जुर्माना. यह जुर्माना नगर निगम क्षेत्र के लिए है. जबकि नगर निकाय क्षेत्रों में 250 रुपये व ग्राम पंचायतों में सौ रुपये का फाइन देना होगा.
जुर्माने का है प्रावधान, पर नहीं होती कार्रवाई : नगर विकास विभाग ने झारखंड राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ‘सेवा शुल्क नियमावली-2016’ की अधिसूचना 15 मार्च 2016 को जारी की थी. इसमें गंदगी फैलानेवालों के खिलाफ जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है. हालांकि, अबतक निकायों द्वारा इस नियमावली के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. लोग धड़ल्ले से गंदगी फैलाते हैं, पर निगम के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते. यही वजह है कि अब अलग से मार्शल नियुक्त किया जा रहा है. विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पूरे राज्य के लिए यह नियमावली बनायी गयी है. जिसमें नगर निगम, नगर निकाय और नगर पंचायतों को शामिल किया गया है.
गंदगी फैलाने पर कितना देना होगा फाइन
कार्य नगर निगम नगर परिषद नगर पंचायत
आवासीय भवनों के लिए 100 75 50
दुकानदारों द्वारा फेंकने पर 1000 500 250
रेस्तरां द्वारा कचरा फेंकने पर 2000 1000 500
खुले में गोबर फेंकने पर 1000 500 250
सरकारी भवनों पर बैनर-पोस्टर लगाने पर 2000 1500 1000
बिल्डिंग मेटेरियल फेंकने पर 1000 500 250
रोड कट करने पर 5000 2500 1500
गंदा पानी सड़क पर बहाने पर 5000 2500 1500
डस्टबीन नहीं रखने पर 2000 1000 500
मीट-मुर्गा दुकानदारों द्वारा गंदगी फैलाने पर 2000 1500 1000
सैलून वालों द्वारा सड़क पर बाल फेंकने पर 100 75 50
फुटपाथ पर ढाबा चलाने पर 5000 2500 1000
इन पर भी जुर्माना : नियमावली के अनुसार सड़क के किनारे या खाली स्थान पर बैठक कर सब्जियां बेचनेवालों, ठेला-खोमचा पर चाट, फास्ट फूड, गन्ने का रस, सब्जी, फल बचेनेवालों द्वारा गंदगी फैलाने पर सौ रुपये के दंड का प्रावधान है.

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