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छह में से एक भी शर्त पूरा करने पर बनेगा प्रमाण पत्र

रांची: कार्मिक सचिव निधि खरे ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान निर्धारित की गयी है. स्थानीय निवासी के लिए तय की गयी छह शर्तों में से किसी एक को पूरा करने वाला भारतीय नागरिक झारखंड का स्थानीय निवासी होगा. उनको स्थानीयता से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा. […]

रांची: कार्मिक सचिव निधि खरे ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान निर्धारित की गयी है. स्थानीय निवासी के लिए तय की गयी छह शर्तों में से किसी एक को पूरा करने वाला भारतीय नागरिक झारखंड का स्थानीय निवासी होगा. उनको स्थानीयता से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा.

श्रीमती खरे ने यह जानकारी ‘प्रभात खबर’ में स्थानीयता प्रमाण पत्र को लेकर हो रही समस्या के संबंध में प्रकाशित खबर के आलोक में दी है. ‘प्रभात खबर’ ने 02 जनवरी के अंक में ‘स्थानीयता प्रमाण पत्र के लिए अब भी मांगा जा रहा है खतियान’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी. इसमें केस स्टडी के तौर पर आवेदक सेवानिवृत्त शिक्षक, अपग्रेड मिडिल स्कूल, बानापीड़ी, रातू, रांची के जीवलाल मुंडा की समस्या का उल्लेख किया गया था. खबर पर संज्ञान लेते हुए कार्मिक सचिव ने विभाग से जांच करायी.

विभागीय उप सचिव द्वारा श्रीमती खरे को बताया कि आवेदक ने स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा नहीं किया है. जबकि, अंचल कार्यालय ने उन्हें इसकी जानकारी भी दी थी. विभागीय अधिकारियों ने अब श्री मुंडा के आवेदन को प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा करा दिया है. अब जल्द ही प्रक्रिया पूरी उनको अनुमंडल पदाधिकारी, रांची के स्तर से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जायेगा.

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