रांची: अखबार में टेंडर प्रकाशित कराये बिना 11.75 लाख राशन कार्ड छपवा लेने का मामला प्रकाश में आया है. बिना टेंडर के ही सेतु प्रिंटर्स से राशन कार्ड छपवा लिया गया था. 10.45 लाख बीपीएल व 1.30 लाख अंत्योदय कार्ड छापे गये हैं. इसके लिए करीब 76.88 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया गया था. बाद में मामले का खुलासा हुआ, तो खाद्य आपूर्ति विभाग के पूर्व उप सचिव दयानंद महली पर आरोप लगा.
विभाग ने मामले की जांच की, तो प्रथम दृष्टिया उप सचिव को दोषी माना. यह पाया गया कि राशन कार्ड छपवाने के पहले नियम से टेंडर प्रकाशित कराना चाहिए था. टेंडर की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही छपाई का काम देना था, लेकिन यहां नियम का पालन किया ही नहीं गया. नियम विरुद्ध काम करके राशन कार्ड की छपाई एक ही एजेंसी को दे दिया गया.
चूंकि श्री महली सेवानिवृत्त हो गये हैं. ऐसी स्थिति में पेंशन नियमावली के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लिखा गया है. उनके मामले की जांच का जिम्मा विनोद चंद्र झा को दिया गया है. वह जांच पदाधिकारी हैं. वहीं श्री महली से इस मामले में 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है.