रांची : घरेलू कामगारों को शोषण से बचाने के लिए सरकार ने कानून बनाया है. कानून का नाम झारखंड प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी और घरेलू कामगार नियंत्रण एक्ट-2016 है. चालू विधानसभा सत्र में इस कानून के पास होने की उम्मीद है. इस कानून के लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करनेवाली प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक को एक साल जेल की सजा हो सकती है और पीड़ित को 25 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा.
विधानसभा से कानून पास होने के बाद झारखंड में घरेलू काम करनेवाले महिला-पुरुषों को लाभ मिलेगा. काम करानेवाला व्यक्ति उनका शोषण नहीं कर पायेगा. घरेलू कामगारों को सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी मिलेगी. घरेलू कामगारों की मजदूरी का भुगतान बैंक एकाउंट में करना होगा, साथ ही घरेलू काम के नाम पर हो रहे मानव तस्करी पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी.