गौरतलब है कि रजनीश कुमार के रांची स्थित आवास पर आठ वर्ष की शीला कुमारी घरेलू कामगार के रूप में नियोजित पायी गयी थी. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कांके ने बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा-3 के प्रावधान के तहत श्री कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. साथ ही उन्हें 20 हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया था. इसके बाद श्री कुमार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में 20 हजार रुपये जमा की थी.
सरकार का मानना है कि श्री कुमार द्वारा राशि जमा करना प्रथमदृष्टया प्रमाणित करता है कि इन्होंने अपने आरोप को स्वीकार किया है. इनका यह कृत्य झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-तीन (1)(3) का भी उल्लंघन है. इसमें प्रावधान है कि हर सरकारी सेवक ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो.