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कुडू बीडीओ के निलंबन पर मुख्यमंत्री की मंजूरी

रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कुडू के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) रजनीश कुमार के निलंबन पर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है. इनके खिलाफ झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम नौ (क) के तहत कार्रवाई की गयी है. निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय दक्षिणी छोटानागपुर […]

रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कुडू के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) रजनीश कुमार के निलंबन पर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है. इनके खिलाफ झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम नौ (क) के तहत कार्रवाई की गयी है. निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल रांची होगा.

गौरतलब है कि रजनीश कुमार के रांची स्थित आवास पर आठ वर्ष की शीला कुमारी घरेलू कामगार के रूप में नियोजित पायी गयी थी. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कांके ने बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा-3 के प्रावधान के तहत श्री कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. साथ ही उन्हें 20 हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया था. इसके बाद श्री कुमार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में 20 हजार रुपये जमा की थी.

सरकार का मानना है कि श्री कुमार द्वारा राशि जमा करना प्रथमदृष्टया प्रमाणित करता है कि इन्होंने अपने आरोप को स्वीकार किया है. इनका यह कृत्य झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-तीन (1)(3) का भी उल्लंघन है. इसमें प्रावधान है कि हर सरकारी सेवक ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो.

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