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आइएफएस अधिकारी वी जयराम को राहत नहीं, याचिका खारिज

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आरएन वर्मा की अदालत ने मंगलवार को बीज खरीद घोटाला मामले के आरोपी की अोर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया. इससे पहले प्रार्थी की अोर से अदालत […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आरएन वर्मा की अदालत ने मंगलवार को बीज खरीद घोटाला मामले के आरोपी की अोर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया. इससे पहले प्रार्थी की अोर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ नियमों के विपरीत अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है. इतना ही नहीं, वे भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति केंद्र सरकार ही दे सकती है.

प्रार्थी ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने का आग्रह किया. वहीं निगरानी की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि उनके खिलाफ दी गयी अभियोजन स्वीकृति उचित है. प्रार्थी आइएफएस अधिकारी वी जयराम ने याचिका दायर की थी. निगरानी ने बीज खरीद मामले में करोड़ों रुपये की वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है. इसमें अन्य आरोपियों सहित पूर्व निदेशक वी जयराम को भी आरोपी बनाया गया है.

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