रांची : एजेसी रमेश कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी बबलू तिर्की को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. बबलू तिर्की पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला अरगोड़ा थाना कांड संख्या 507/11 दिनांक 16/12/11 से संबंधित है. बबलू ने आपसी विवाद के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. मामले में अनिल खाखा ने थाना में मामला दर्ज कराया था.
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पत्नी की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा
रांची : एजेसी रमेश कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी बबलू तिर्की को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. बबलू तिर्की पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला अरगोड़ा थाना कांड संख्या 507/11 दिनांक 16/12/11 से संबंधित है. बबलू ने आपसी विवाद के […]
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