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एक माह बाद भी नहीं मिल रहा स्थानीयता प्रमाणपत्र

रांची: झारखंड का स्थानीय निवासी होने का सर्टिफिकेट महीने भर कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी नहीं बन रहा है. तीन-चार जिले को छोड़ कर यह स्थिति पूरे राज्य की है. जांच होने की बात कह कर आवेदकों को टहलाया जा रहा है. आवेदकों द्वारा भरे गये फाॅर्म व दिये गये घोषणा पत्र की […]

रांची: झारखंड का स्थानीय निवासी होने का सर्टिफिकेट महीने भर कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी नहीं बन रहा है. तीन-चार जिले को छोड़ कर यह स्थिति पूरे राज्य की है. जांच होने की बात कह कर आवेदकों को टहलाया जा रहा है. आवेदकों द्वारा भरे गये फाॅर्म व दिये गये घोषणा पत्र की जांच में अत्यधिक विलंब हो रहा है.

इस कारण राज्य में स्थानीय नीति लागू करने के बाद भी इसका लाभ लोगों को ठीक से नहीं मिल रहा है. प्रज्ञा केंद्रों में आवेदन तो लिये जा रहे हैं, पर आवेदन में दर्ज सूचनाअों की जांच नहीं हो रही है. नीति लागू होने के बाद रांची में सिर्फ तीन लोगों को यह सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है, जबकि आवेदन बड़ी संख्या मे यहां आये हैं.

क्यों हो रहा विलंब : आवेदनों की जांच विलंब से हो रही है. आवेदनों की जांच कर्मचारी व अंचल निरीक्षक के स्तर पर होनी है. फिर अंचलाधिकारी के स्तर पर इसका निष्पादन करना है, लेकिन इस काम में विलंब हो रहा है. कुछ जिले तो यह कह आवेदक को लौटा दे रहे हैं कि उन्हें स्पष्ट निर्देश नहीं है.
दो जून को ही जारी हुआ था निर्देश : कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने दो जून को ही सभी बीडीअो-सीअो, एसडीअो,डीसी व आयुक्तों को झारखंड का स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया था. उन्होंने सारे आवश्यक दस्तावेज लेने के बाद इसे जारी करने को कहा था.
कैसे भरना है फाॅर्म : सबसे पहले आवेदक को आवेदन पत्र भरना होगा. इसमें आवेदक का नाम, आधार संख्या, माता-पिता का नाम, स्थायी पता प्रमाण के साथ, झारखंड का स्थानीय नागरिक होने का आधार आदि भरना होता है.आवेदक को अपने दावे के समर्थन में घोषणा पत्र भी भरना है.
क्या है सर्टिफिकेट निर्गत करने की प्रक्रिया : आवेदकों के दावों की जांच सरकारी स्तर पर होती है. संबंधित कर्मचारी, फिर अंचल निरीक्षक इसकी जांच करेंगे. तब यह अंचलाधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा. इसके बाद इसमें अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर होगा. इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी इसे स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे. स्वीकृति मिलने के बाद आवेदक को सर्टिफिकेट जारी हो जायेगा.

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