रांची: झारखंड सरकार के इ-निबंधन पोर्टल में अब राज्य के नागरिकों को डीड की स्टांप डय़ूटी गणना की सुविधा दी गयी है. यह गणना ऑनलाइन होती है. पोर्टल में 21 जिलों के आंकड़े शामिल किये गये हैं. सरकार ने इ-स्टांप गेट-वे से कैशलेस सुविधाएं दी हैं.
जिन जिलों के लिए स्टांप डय़ूटी की गणना करने की सुविधा मिल रही है, उनमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, सरायकेला-खरसावां, पलामू, बोकारो, गढ़वा, कोडरमा, चाईबासा, देवघर, चतरा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा और खूंटी शामिल हैं.
इन जिलों में व्यावसायिक, कृषि, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण और अन्य जमीन की निबंधन की राशि की भी गणना करने की सुविधा लोगों को दी जा रही है. यह आंकड़े प्रखंड स्तर तक केआंकड़े हैं.
67 तरह की डीड में भी लगता है स्टांप
निबंधन विभाग ने 67 तरह की डीड में स्टांप डय़ूटी लेने का निर्णय लिया है. इससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है. सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल डीड (वसीयतनामा), पावर आफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट, वारंट ऑफ गुड्स, ट्रस्ट डीड, लीज डीड, जेनरल फॉर्म, मेंटेनेंस डीड, ट्रांसफर डीड, एडोप्शन डीड, डोनेशन डीड, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी डीड, रेक्टिफिकेशन डीड, पार्टिशन डीड, रिलीज डीड, पार्टनरशिप डीड, एक्सपटेंस डीड, कैंसेलेशन डीड (गिफ्ट), कैंसेलेशन डीड (सेल), सरेंडर ऑफ लीज डीड, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डी-क्लीयरेशन डीड, रीलिजियस डीड, सेटलमेंट डीड, घर जमाई डीड, सिक्यूरिटी बांड समेत कुल 67 तरह की डीड को सरकार ने परिभाषित किया है. इसके लिए स्टांप डय़ूटी की दर भी अलग-अलग सरकार ने तय की है. किसी भी व्यक्ति को जिला और डीड के प्रकार का ऑप्शन (विकल्प) सेलेक्ट करने पर पोर्टल से तुरंत स्टांप फीस का शुल्क बता दिया जाता है.