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सात दिन में अतिक्रमण हटायें नहीं तो कांप्लेक्स सील करेंगे
रांची: नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के कोर्ट में गुरुवार को रोस्पा टावर पर दर्ज किये गये अवैध निर्माण के शिकायतवाद की सुनवाई हुई. आयुक्त ने यह आदेश पारित किया कि रोस्पा टावर प्रबंधन एक सप्ताह में 43 लाख रुपये जमा करते हुए अपने कॉम्प्लेक्स में हुए सारे अवैध निर्माण को तोड़े, अन्यथा कॉम्प्लेक्स को सील […]
रांची: नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के कोर्ट में गुरुवार को रोस्पा टावर पर दर्ज किये गये अवैध निर्माण के शिकायतवाद की सुनवाई हुई. आयुक्त ने यह आदेश पारित किया कि रोस्पा टावर प्रबंधन एक सप्ताह में 43 लाख रुपये जमा करते हुए अपने कॉम्प्लेक्स में हुए सारे अवैध निर्माण को तोड़े, अन्यथा कॉम्प्लेक्स को सील किया जायेगा. आयुक्त के इस आदेश के बाद रोस्पा टावर प्रबंधन ने पैसा जमा करने के लिए एक माह का समय मांगा़.
इस पर आयुक्त ने कहा कि जब नक्शा स्वीकृत हुआ था. उसी समय पैसा जमा करके नक्शा ले लेना चाहिए था. परंतु नक्शा स्वीकृत कराने के बाद भी उसे नहीं लिया जाना गंभीर लापरवाही है. इसलिए प्रबंधन एक सप्ताह में ही नक्शा के फीस को सूद समेत जमा करे. साथ ही ग्राउंड फ्लोर व बेसमेंट में किये गये सारे अवैध निर्माण को स्वेच्छा से तोड़े.
पार्किंग स्थल पर संचालित दुकान को तोड़ने का आदेश : मेन रोड स्थित आरडी कॉम्प्लेक्स के पार्किंग स्थल पर बनाये गये 68 वर्गमीटर की दुकानों को तोड़ने का आदेश नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने दिया है. आयुक्त ने कहा कि अगर कॉम्प्लेक्स प्रबंधन इसे नहीं तोड़ता है, तो निगम उसे सील करे. फिर बल पूर्वक पार्किंग पर किये गये निर्माण को तोड़े. कोर्ट में मखीजा टावर के केस की भी सुनवाई थी, परंतु नगर निवेशन शाखा द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दिये जाने पर उसे अगले आदेश के लिए स्थगित कर दिया गया.
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