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होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी पर रोक, नगर विकास मंत्री ने दिया आदेश

रांची में होल्डिंग टैक्स में हुई वृद्धि पर सरकार ने रोक लगा दी है. नगर विकास मंत्री ने इसकी समीक्षा करने की बात कही है. इसके बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी. वृद्धि को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं. रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स में हुई वृद्धि पर फिलहाल रोक […]

रांची में होल्डिंग टैक्स में हुई वृद्धि पर सरकार ने रोक लगा दी है. नगर विकास मंत्री ने इसकी समीक्षा करने की बात कही है. इसके बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी. वृद्धि को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं.
रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स में हुई वृद्धि पर फिलहाल रोक लगा दी गयी है. वृद्धि को लेकर हो रहे विरोध के बीच नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने शनिवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. उन्होंने कहा है कि नयी नियमावली व दर की समीक्षा करने के बाद ही वह इस पर कोई फैसला लेंगे. इस दौरान होल्डिंग टैक्स में हुई वृद्धि को स्थगित रखा जायेगा. होल्डिंग टैक्स की नयी दर एक मई से प्रभावी होनी थी. नगर निगम इसे लागू करने को लेकर पूरी तैयारी कर चुका था. रविवार को इसके लिए सभी वार्ड कार्यालय में कैंप लगाये जाने थे, जहां लोगों के बीच फॉर्म का वितरण कर उन्हें घर के सेल्फ असेसमेंट करने की जानकारी दी जानी थी.
पार्षदों ने भी किया है मंत्री से अाग्रह : रांची नगर निगम के पार्षदों के अनुसार, नये होल्डिंग टैक्स में कई विसंगतियां हैं. पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने नगर विकास मंत्री से होल्डिंग टैक्स में वृद्धि नहीं करने का आग्रह किया है. कहा है कि इससे जनता कर के बोझ से दब जायेगी. पार्षदों ने वर्ष 2014 से ही बढ़े हुए टैक्स की वसूली का प्रस्ताव भी वापस लेने का आग्रह किया है. मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि वह इन सारी बातों की समीक्षा करेंगे, इसके बाद नयी दर को लागू किया जाये या नहीं, इस पर निर्णय लिया जायेगा.
हो रहा विरोध
नये होल्डिंग टैक्स का बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं. विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी वृद्धि को गैर जरूरी बताया है और इसे वापस लेने की मांग की है. बड़ी संख्या में लोगों ने इसकी शिकायत नगर विकास मंत्री से की है.
किन बातों को लेकर हो रहा है विरोध
नयी नियमावली के अनुसार, निगम क्षेत्र के हर मकान का होल्डिंग टैक्स तीन से पांच गुना बढ़ जायेगा.होल्डिंग टैक्स की बढ़ी हुई दर एक अप्रैल 2014 से प्रभावी की गयी है. लोगों को अप्रैल 2014 से ही वृद्धि की राशि देनी पड़ेगी
लोगों को तीन माह (एक मई से 31 जुलाई तक) के अंदर अपने मकान की मापी करा कर निगम को क्षेत्रफल बताना है. तय समय में यह काम नहीं करने पर निगम की ओर से आवासीय भवनों से दो हजार और कॉमर्शियल भवनों से पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है.

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