अपर मुख्य सचिव ने धनबाद के उपायुक्त को कंपनी की जमीन तत्काल जब्त करने का आदेश दिया. साथ ही इसकी सूची सेबी व सीबीअाइ को देने व संपत्ति की बिक्री के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. धनबाद डीसी ने झारखंड के जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण संबंधी अधिनियम 2011 व 2015 के तहत कंपनी की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था.
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बेसिल इंटरनेशनल के खिलाफ आदेश, चिट फंड कंपनी की 25 एकड़ जमीन जब्त होगी
रांची: अपर मुख्य सचिव (वित्त) अमित खरे ने चिट फंड कंपनी बेसिल इंटरनेशनल की 25 एकड़ जमीन जब्त करने का आदेश दिया है. कंपनी पर जमाकर्ताओं के पैसे वापस नहीं करने पर कार्रवाई की गयी है. राज्य में किसी चिट फंड कंपनी की संपत्ति जब्त करने का यह पहला मामला है. अपर मुख्य सचिव ने […]
रांची: अपर मुख्य सचिव (वित्त) अमित खरे ने चिट फंड कंपनी बेसिल इंटरनेशनल की 25 एकड़ जमीन जब्त करने का आदेश दिया है. कंपनी पर जमाकर्ताओं के पैसे वापस नहीं करने पर कार्रवाई की गयी है. राज्य में किसी चिट फंड कंपनी की संपत्ति जब्त करने का यह पहला मामला है.
इसमें कहा गया था कि कंपनी की ओर से मैच्यूरिटी के बाद भी जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. इसलिए इस कंपनी पर उचित कार्रवाई की जाये. मामले की सुनवाई के दौरान जेल में बंद बेसिल इंटरनेशनल के संचालक सुशांत चटर्जी और आनंद कुमार मिश्रा को नोटिस जारी कर अपना पक्ष पेश करने को कहा गया था. न्यायालय की अनुमति के बाद दोनों अपना पक्ष पेश करने के लिए अपर मुख्य सचिव के समक्ष उपस्थित हुए. सुशांत चटर्जी ने अपना पक्ष पेश करते हुए कहा कि 2013 में वह कंपनी छोड़ चुके हैं. आनंद कुमार मिश्रा ने कहा कि वह कंपनी के सामान्य स्टाफ हैं. कंपनी की ओर से प्रबंध निदेशक निर्मलेंदु भौमिक की ओर से न्यायालय के एक आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी. सभी बिंदुओं पर विचार के बाद अपर मुख्य सचिव ने बेसिल इंटरनेशनल की संपत्ति जब्त करने से संबंधित आदेश पारित किया.
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