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राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमंडल, अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय नीति लागू नहीं की जाये

रांची: आदिवासी छात्र संघ ने राज्य की स्थानीय नीति को अनुसूचित क्षेत्रें में लागू करने की मांग को लेकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा. इसमें कहा गया है कि संविधान के भाग तीन के अनुच्छेद 35 (ए) में कहा गया है कि राज्य सरकार यह नीति नहीं बना सकती. संविधान के भाग तीन के […]

रांची: आदिवासी छात्र संघ ने राज्य की स्थानीय नीति को अनुसूचित क्षेत्रें में लागू करने की मांग को लेकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा. इसमें कहा गया है कि संविधान के भाग तीन के अनुच्छेद 35 (ए) में कहा गया है कि राज्य सरकार यह नीति नहीं बना सकती. संविधान के भाग तीन के ही 16 ( 3) के अनुसार ऐसा संसद ही कर सकता है.
राज्य की वर्तमान नीति में ग्राम सभा को भी स्थानीय निवासी के पहचान का अधिकार दिया गया है, जबकि राज्य के अनुसूूचित क्षेत्रे में छठी अनुसूची की तर्ज पर पी-पेसा कानून के तहत पंचायतों के प्रशासनिक व्यवस्था के लिए विशेष ग्राम सभा बनानी थी, जो नहीं किया गया.
इस विषय पर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. वहीं, राज्य सरकार की वर्तमान नीति में कहा गया है कि सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थानों/ निगमों आदि में नियुक्त कर्मचारी, उनकी पति/ पत्नी, बच्चे को भी स्थानीय माना जायेगा, पर अनुसूचित क्षेत्रें में नगर निगम/ नगर परिषद आदि की स्थापना पर अनुच्छेद 243 ( जेडसी) के तहत संवैधानिक रोक है. यह मामला भी झारखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. इसलिए इन दोनों मामलों का फैसला आने तक राज्य सरकार की वर्तमान स्थानीय नीति के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीयता को परिभाषित करने पर रोक लगायी जाये.
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वैसे लोग भी स्थानीय मान लिये जायेंगे, जिनके पास पूर्व से किसी दूसरे राज्य की स्थानीयता है. संविधान के अनुसार, कोई व्यक्ति दो राज्यों में स्थानीयता का लाभ नहीं ले सकता.
इस नीति ने राज्य का गठन आदिवासियों व मूलवासियों की भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, लोकनृत्य, रीति रिवाज और परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को सुरक्षित रखने का उद्देश्य समाप्त कर दिया है. जनजातीय कार्य मंत्रालय के 11 मई 2007 के आदेश की भी अवहेलना हुई है. प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष सुशील उरांव, जलेश्वर भगत, प्रभाकर कुजूर, जया भगत व दीपा मिंज शामिल थीं.

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