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सीजेएम हजारीबाग को सुनवाई करने का आदेश

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत में सोमवार को उपायुक्त हजारीबाग के आवासीय कार्यालय में एनटीपीसी अधिकारी के साथ हुई मारपीट मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम), हजारीबाग को प्रार्थी द्वारा दायर प्रोटेस्ट पीटिशन पर सुनवाई करने का आदेश दिया. कहा कि […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत में सोमवार को उपायुक्त हजारीबाग के आवासीय कार्यालय में एनटीपीसी अधिकारी के साथ हुई मारपीट मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम), हजारीबाग को प्रार्थी द्वारा दायर प्रोटेस्ट पीटिशन पर सुनवाई करने का आदेश दिया. कहा कि पीटिशन पर सुनवाई के दाैरान जरूरत हो, तो गवाहों का भी परीक्षण किया जाये. आरोप सही पाये जाते हैं, तो मामले में संज्ञान लेते हुए विधिसम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जाये.
अदालत ने क्रिमिनल याचिका निष्पादित कर दिया. प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता पीपीएन राय व महेश कुमार सिन्हा ने पैरवी की. प्रार्थी राकेश नंदन सहाय ने क्रिमिनल याचिका दायर कर पुलिस द्वारा निचली अदालत में दाखिल चार्जशीट को चुनाैती दी थी.

उल्लेखनीय है कि 10 फरवरी 2015 को हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त सुनील कुमार के आवासीय कार्यालय में एनटीपीसी के डीजीएम (एचआर) राकेश नंद सहाय के साथ मारपीट करने का आरोप है. मारपीट में श्री सहाय को काफी चोट पहुंची थी. उन्होंने उपायुक्त पर मारपीट का आरोप लगाया था. पुलिस ने मामले की सतही जांच कर चार्जशीट दायर कर दिया. प्रोटेस्ट पीटिशन दायर कर राकेश नंदन सहाय ने इसे चुनाैती दी. उनका कहना है कि पुलिस ने सही तरीके से मामले की जांच नहीं की. उनके गवाहों का बयान नहीं लिया गया. बिना जांच किये ही चार्जशीट दाखिल कर दिया गया.

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