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राज्य सरकार को ठोस एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का नर्दिेश

राज्य सरकार को ठोस एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का निर्देशमामला अस्पतालों से निकलनेवाले मेडिकल कचरे के निष्पादन का-रांची में प्रतिदिन अस्पतालों से निकलता है 896 किलोग्राम मेडिकल कचरा-मामले की अगली सुनवाई चार मई को होगीरांची. झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल कचरे के उचित निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर […]

राज्य सरकार को ठोस एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का निर्देशमामला अस्पतालों से निकलनेवाले मेडिकल कचरे के निष्पादन का-रांची में प्रतिदिन अस्पतालों से निकलता है 896 किलोग्राम मेडिकल कचरा-मामले की अगली सुनवाई चार मई को होगीरांची. झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल कचरे के उचित निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को ठोस एक्शन प्लान तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. कहा कि राज्य के अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल कचरे का कैसे निष्पादन होगा, उसका पूरा खाका तैयार किया जाये. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि मेडिकल कचरा काफी खतरनाक होता है. उसका नियमित व वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन होना जरूरी है. खंडपीठ ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ठोस कदम उठाने को कहा. इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से राजकीय अधिवक्ता राजेश शंकर ने पक्ष रखते हुए बताया कि रांची में अस्पतालों से प्रतिदिन 896 किलोग्राम मेडिकल कचरा निकलता है. रामगढ़ में एक निजी कंपनी ने इनसीनिरेटर लेबोरेटरी की स्थापना की है. वहां हजारीबाग, रांची व जमशेदपुर के कुछ अस्पतालों के कचरे को उठा कर लाया जाता है. इसके लिए टेंडर भी निकाला गया था. मालूम हो कि झारखंड ह्यूमन राइट्स कांफ्रेंस की अोर से जनहित याचिका दायर कर रांची, जमशेदपुर, धनबाद व बोकारो के अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल कचरे के उचित निष्पादन की मांग की गयी है.

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