इस अधिनियम के तहत आंदोलन में नुकसान पहुंचाने पर आंदोलनकारियों से उसकी वसूली करने का प्रावधान किया गया है. बंद, आंदोलन या हड़ताल से संबंधित आयोजनों के दौरान आयोजनकर्ताओं की जिम्मेवारी होगी कि वह जुलूस के मार्ग का निर्धारण पुलिस से मिल कर करें. इस तरह के आयोजनों में लाठी, डंडा, चाकू या अन्य तरह के हथियारों को लेकर चलना प्रतिबंधित होगा. ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष तक के सश्रम कारावास की सजा सुनायी जा सकेगी. संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी उसका मूल्यांकन करेंगे और आंदोलनकारियों से इसकी वसूली
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आंदोलन में संपत्ति को क्षति पहुंचाने पर पांच साल तक जेल
रांची : किसी भी आंदोलन के दौरान निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचानेवाले को अब पांच साल तक की जेल की सजा काटनी होगी़ मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में संपत्ति विनाश एवं क्षति निवारण अधिनियम 2016 को मंजूरी दे दी गयी़. इस अधिनियम के तहत आंदोलन में नुकसान पहुंचाने पर आंदोलनकारियों […]
रांची : किसी भी आंदोलन के दौरान निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचानेवाले को अब पांच साल तक की जेल की सजा काटनी होगी़ मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में संपत्ति विनाश एवं क्षति निवारण अधिनियम 2016 को मंजूरी दे दी गयी़.
की जायेगी.
सेविका, सहायिका का अतिरिक्त मानदेय दोगुना
सरकार ने आंगनबाड़ी में कार्यरत सेविका व सहायिका काे दिये जानेवाले अतिरिक्त मानदेय को दोगुना कर दिया है. सेविका को अतिरिक्त मानदेय के रूप में 700 के बदले 1400 रुपये और सहायिका को 350 के बदले 700 रुपये मिलेंगे. अतिरिक्त मानदेय में की गयी वृद्धि से अब सेविका को कुल 4400 रुपये और सहायिका को 2200 रुपये प्रतिमाह मिलेगा. लघु आंगनबाड़ी की सेविका को 2950 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय मिलेगा.
राज्य के सभी लोगों को मिलेगा राशन कार्ड
कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के सभी नागरिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का फैसला किया है. अधिनियम के तहत पहले सिर्फ योजना के लाभुकों को ही कार्ड देने का प्रावधान था. इसके तहत राज्य की 80 फीसदी आबादी को राशन कार्ड मिलना था. शेष 20 प्रतिशत आबादी को राशन कार्ड नहीं दिया जाना था. सरकार ने अब इस 20 प्रतिशत आबादी (12 लाख लोग) को भी राशन कार्ड देने का फैसला किया है. कैबिनेट ने सरायकेला-खरसावां में कपाली पंचायत के चार राजस्व गांवों को मिला कर कपाली नगर परिषद घोषित करने का फैसला किया.
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