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मुख्यमंत्री रघुवर दास व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय बरी

रांची: सब जज नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास अौर खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने, बैरिकेडिंग तोड़ने व पुलिस के साथ उलझने के मामले से बरी कर दिया है. यह मामला गोंदा थाना कांड संख्या 79/2008 से जुड़ा है. […]

रांची: सब जज नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास अौर खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने, बैरिकेडिंग तोड़ने व पुलिस के साथ उलझने के मामले से बरी कर दिया है. यह मामला गोंदा थाना कांड संख्या 79/2008 से जुड़ा है.

19 मई 2008 को कांके रोड स्थित हॉट लिप्स चौक पर भाजपा द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था. इसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल
ऑहुए थे. इस दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी गयी थी अौर पुलिस के साथ भाजपा कार्यकर्ताअों की झड़प हुई थी.
इस मामले में तत्कालीन बीडीअो सुजीत कुमार सिंह (मामले के सूचक) सहित चार लोगों अखौरी शशांक सिन्हा, एन समद, शंकर मंडल, शैलेश कुमार की गवाही दर्ज हुई थी. किसी भी गवाह ने घटना में रघुवर दास व सरयू राय की संलिप्तता की पुष्टी नहीं की थी, जिसकी वजह से अदालत ने दोनों को मामले से बरी कर दिया.

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