रांची: गुमला के पालकोट, शांति नगर निवासी धर्मनाथ शर्मा ने अरगोड़ा थाने में राजकुमार साहू उर्फ बबलू टाइगर के खिलाफ राइफल के कुंदे से मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज करायी है.
प्राथमिकी में बबलू टाइगर की पत्नी मालती साहू, सास, मां को नामजद बनाया गया है. भादवि की धारा 307 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इधर, धर्मनाथ शर्मा की पत्नी ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगायी है.
क्या है मामला: प्राथमिकी के अनुसार धर्मनाथ की पत्नी मान्ती देवी ने बबलू टाइगर को एक ट्रक (जेएच-01एच-3535) बेचा था. एग्रीमेंट पेपर पर 1,69000 रुपये की सहमति बनी थी. शेष राशि इंडसइंड बैंक को 36000 रुपये के 36 किस्तों में बबलू टाइगर को जमा करना था, लेकिन बबलू ने एक भी किस्त बैंक को जमा नहीं किया. इस कारण बैंक का दबाव मान्ती देवी पर बढ़ा. जब मान्ती देवी ने बैंक में किस्त जमा करने को कहा, तब उसे धमकी दी जाने लगी. इसी मुद्दे पर जब मान्ती देवी का पति बबलू टाइगर से मिलने अरगोड़ा पहुंचा, तो उसके साथ मारपीट की गयी. पति के अनुसार बबलू टाइगर के साथ उसके परिजनों ने भी मारपीट की.