झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य को लेकर गाइडलाइन जारी की है़ इसमें बताया गया है कि उपभोक्ताओं को किन स्थितियों में मुआवजा मिलना चाहिए. इसके लिए उपभोक्ताओं को संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करानी होगी. ओवरहेड लाइन ब्रेकडाउन होने या तार टूटने की स्थिति में भी बिजली विभाग को इसे आठ घंटे में दुरुस्त करना होगा.
Advertisement
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जारी की गाइडलाइन, 48 घंटे में जला ट्रांसफारमर नहीं बदला, तो मिलेगा हर्जाना
रांची: राज्य में खराब ट्रांसफारमर 48 घंटे में ठीक नहीं हुए, तो उपभोक्ता मुआवजा के हकदार होंगे़ ट्रांसफारमर से जिन उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन दिया गया है, बिजली विभाग उन्हें 25 रुपये प्रति दिन की दर से भुगतान करेगा़ यही नहीं, लाइन का खराब फ्यूज आठ घंटे में ठीक नहीं होने पर भी उपभोक्ता 25 […]
रांची: राज्य में खराब ट्रांसफारमर 48 घंटे में ठीक नहीं हुए, तो उपभोक्ता मुआवजा के हकदार होंगे़ ट्रांसफारमर से जिन उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन दिया गया है, बिजली विभाग उन्हें 25 रुपये प्रति दिन की दर से भुगतान करेगा़ यही नहीं, लाइन का खराब फ्यूज आठ घंटे में ठीक नहीं होने पर भी उपभोक्ता 25 रुपये प्रतिदिन की दर से मुआवजा के हकदार होंगे.
अंडरग्राउंड लाइन ब्रेकडाउन को 12 घंटे में ठीक करना होगा. ऐसा नहीं करने पर भी उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान करना होगा. सब स्टेशन में पावर ट्रांसफारमर खराब है, तो इसके लिए 15 दिन तक की अवधि निर्धारित की गयी है. आयोग ने यह गाइडलाइन झारखंड ऊर्जा विकास निगम, टाटा स्टील, जुस्को, सेल बोकारो व डीवीसी के उपभोक्ताओं के लिए जारी की है.
12 घंटे से अधिक समय तक नहीं काटी जा सकती बिजली
पूर्व निर्धारित रूप से 12 घंटे से अधिक समय तक बिजली नहीं काटी जा सकती है. इससे अधिक अवधि तक बिजली काटी जाती है, तो उपभोक्ता 25 रुपये प्रतिदिन की दर से मुआवजे के हकदार होंगे. लो वोल्टेज की समस्या 10 दिनों में ठीक नहीं करने पर उपभोक्ता को 100 रुपये प्रतिदिन की दर से हर्जाना िमलेगा.
तय अवधि में कनेक्शन न मिलने पर भी हर्जाने के हकदार : उपभोक्ताओं को 30 दिन में नया विद्युत कनेक्शन देना है. ऐसा नहीं करने पर उन्हें 50 रुपये प्रतिदिन की दर से हर्जाना देना होगा.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement